Bonus for central government employees in Hindi for 2020-21
Central Govt Bonus Order 2021 in Hindi | Adhoc bonus 2021 for central government employees | Diwali bonus for central government employees 2021 PDF
संख्या- 7/24/2007/ई-III(ए)
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(संस्था-] (ए) शाखा)
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 18 अक्टूबर, 2021
कार्यालय ज्ञापन
विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।
अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह “ग” के कर्मचारियों और समूह “ख” के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जो उत्पादकता से संबदध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2020-2। के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की अधिकतम सीमा, 29 अगस्त, 2016 के का.ज़ा.सं.7/4/2014-ई.॥(ए) के तहत 01/04/2014 से यथा-संशोधित 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धियों की होगी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।
Central Government Employees Bonus 2021 Order in English
2, यह लाभ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगाः-
(i) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.03.2021 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2020-2 में न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की है। वर्ष में छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम पूर्णाकित संख्या) के रूप में की जाएगी।
(ii) उत्पादकता असंबदध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिल्रब्धियों।गणना की उच्चतम सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए उत्पादकता असंबदध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिल्रब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तत्पश्चात् दिए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मासिक परिल्रब्धियों की उच्चतम गणना सीमा को 7000/- रुपए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000/- रुपए से ज्यादा हैं) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x30/30.4 = 6907.89/- रुपए (पूर्णाकित 6908/- रुपए) बनेगा।
(iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यात्रयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यात्रयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के पात्र होंगे। देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि 1200 रुपए x 30/30.4 अर्थात 1184.2/- रुपए (पूर्णाकित 1184/- रुपए) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।
(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णाक में किए जाएंगे।
(v) तदर्थ/उत्पादकता असंबद्ध बोनस के विनियमन के संबंध में विभिन्न बिंदु अनुबंध में दिए गए हैं।
- इस मद में होने वाला व्यय उन संबंधित शीर्षों के नामे डाल्रा जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते डाले जाते हैं।
- उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मद में होने वाला व्यय चात्र् वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संस्वीकृत बजट प्रावधान के अंदर प्रा किया जाना है।
- जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा-अधिदेशित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
(बी.के. मंथन)
उप सचिव
सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि को मानक सूची के अनुसार।
प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ त्रोक सेवा आयोग आदि को मानक सची के अनसार
प्रेषित (सामान्य तौर पर भेजी जाने वाली अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
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